नोएडा। जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय ने एक मासूम बच्चे को अपहरण कर उसकी हत्या करने के दो आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनके ऊपर 50-50 हजार रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
जनपद गौतमबुद्ध नगर न्यायालय के शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि थाना सूरजपुर क्षेत्र के गुलिस्तानपुर गांव में किराए पर रहने वाले ब्रह्मदत्त नामक व्यक्ति के छोटे बेटे ऋतिक को 24 जनवरी 2021 को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच कर रही थाना सूरजपुर पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि ब्रह्मदत्त के पड़ोस में रहने वाले अनिल और विजय वारदात के समय से लापता है। उन्होंने बताया कि घटना के 21 दिन बाद पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार किया। उससे हुई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने ऋतिक के शव को बरामद किया।
उन्होंने बताया कि इस घटना में शामिल विजय को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चला कि इन लोगों ने 2 लाख रुपए की फिरौती के लिए बच्चे को अगवा किया था। फिरौती की रकम ना मिलने पर उन्होंने बच्चे की हत्या कर शव को औद्योगिक क्षेत्र में जमीन में दबा दिया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दायर की।
मामले की सुनवाई जिला जज अवनीश सक्सेना के न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के गवाहों और वकीलों की जिरह के बाद जिला जज ने बच्चे की हत्या और अपहरण में दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा तथा 50- 50 हजार रुपए का आर्थिक दंड लगाया है।
मालूम हो कि बच्चे के अपहरण और हत्या के आरोप में पकड़ा गया अनिल उस समय जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण के दौरान लघुशंका के बहाने फरार हो गया था। आरोपी अस्पताल की फॉल्स सीलिंग में छुप गया था। काफी देर सर्च अभियान चलाने के बाद पुलिस ने उसे दोबारा से पकड़ा था। इस घटना के चलते पुलिस विभाग में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा था।