चीफ सेक्रेटरी ने जारी किया आदेश: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश बिना नहीं होगा कोई ट्रांसफर
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार से बड़ी खबर है। इस सीजन के तबादले खत्म कर दिए गए हैं। अब किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी का तबादला नहीं किया जाएगा। प्रशासनिक आधार पर या अपरिहार्य कारणों से अगर किसी अफसर या कर्मचारी का तबादला किया जाएगा तो उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विभागाध्यक्ष को मंजूरी लेनी पड़ेगी। मतलब, इस सत्र की तबादला नीति को समाप्त घोषित कर दिया गया है। मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने मंगलवार को एक शासनादेश जारी किया है। यह सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजा गया है। जिसमें कहा गया है कि 15 जून 2022 को जारी की गई स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया है। इस सत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले किए जा चुके हैं। अब किसी भी वर्ग के कार्मिकों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। अब सभी प्रकार के स्थानांतरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुमोदन प्राप्त करके ही किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाए। आपको बता दें कि इस साल 15 जून को राज्य सरकार ने तबादला नीति घोषित की थी। जिसके तहत व्यापक स्तर पर तमाम विभागों में तबादले किए गए हैं। तबादला नीति के तहत 15 जुलाई अंतिम तिथि थी, लेकिन इसे बीच में विस्तारित कर दिया गया था। अब मुख्य सचिव ने तबादलों पर पाबंदी लगा दी है।