बच्ची से हैवानियत के आरोपी के खिलाफ 72 घंटे में चार्जशीट

फास्ट ट्रैक कोर्ट से यथाशीघ्र दिलाएंगे न्याय

Update: 2023-08-16 03:55 GMT

गोरखपुर: चिलुआताल पुलिस ने तीन साल की बच्ची से दुषकर्म और हत्या के आरोपी के खिलाफ 72 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी है. आरोपी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है. रेप के मामले में यह दूसरी घटना है जिसमें 72 घंटे में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है. गीडा इलाके में गैंगरेप के छह आरोपितों पर भी इसी तरह से चार्जशीट दाखिल की गई थी.

चिलुआताल इलाके के एक गांव से मिथलेश ने पांच अगस्त की देर रात मां के साथ सोई तीन साल की बच्ची को अगवा कर लिया था. बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया. बच्ची चीखने लगी तो उसका पैर पकड़ कर सिर के बल पटक दिया था. दुष्कर्म के बाद में उसने बच्ची को मरा मानकर पास में स्थित सात फीट ऊंची बाउंड्री के अंदर फेंक दिया. उधर, बच्ची की मां ने पहले आस-पास तलाश की और बाद में पुलिस को सूचना दी. सात अगस्त की दोपहर में बच्ची के मामा-मामी ने सात फीट ऊंची बाउड्री में बच्ची की लाश देखी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हत्या, रेप और शव छिपाने की धारा के साथ ही पाक्सो एक्ट तथा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बढ़ा दिया था.

जांच में पता चला कि पांच अगस्त को मिथलेश नामक युवक जेल से जमानत पर छूटा था. वह अपने रिश्ते की नौ साल की बच्ची से रेप के मामले में ढाई साल पहले जेल गया था. पुलिस ने 9 अगस्त को उसे दबोच लिया. पूछताछ में उसने बच्ची से रेप और हत्या की घटना कबूल कर ली थी.

फास्ट ट्रैक कोर्ट से यथाशीघ्र दिलाएंगे न्याय

विवेचना के बाद साक्ष्य संकलन कर पुलिस ने अभियुक्त मिथलेश विश्वकर्मा उर्फ मिठलेश उर्फ मिठाई पुत्र धुरई के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया. एसपी नार्थ मनोज कुमार अवस्थी ने चार्जशीट दाखिल करने की जानकारी देते हुए बताया कि मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाकर जल्द से जल्द पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाएगा.

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