बिना डीएल ई-रिक्शा का होगा चालान
नियम विरुद्व संचालन पर अब ऐसे ई रिक्शा चालक बख्शे नहीं जाएंगे
मुरादाबाद: शहर में बड़े पैमाने पर ई रिक्शा चालक बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चल रहे हैं. नियम विरुद्व संचालन पर अब ऐसे ई रिक्शा चालक बख्शे नहीं जाएंगे. परिवहन विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में है. विभाग ने बिना फिटनेस व डीएल के गाड़ी चलाने वालों को नोटिस देगा और चालान करेगा. महानगन में तेरह हजार ई रिक्शा में से 89 के ही लाइसेंस जारी हुए है. जबकि पांच हजार से ज्यादा ई रिक्शा की फिटनेस नहीं है.
परिवहन विभाग के अनुसार वर्ष- में केन्द्रीय गोटरयान नियमावली-80 में संशोधन हुआ है. इस नियमावली-4 के तहत अब ई-रिक्शा लाइसेंस पाने के लिए चालक को दस दिन का प्रशिक्षण लेना होगा. ई रिक्शा चालक बिना डीएल के रिक्शा न चला सकेगा और न ही खरीद सकेगा. विभाग ऐसे रिक्शा चालकों को नोटिस देगा और चालान करेगा. बिना लाइसेंस के वे ई रिक्शा खरीद पर रोक लगाने के लिए ई-रिक्शा शोरूम संचालको निर्देश को दिए गए. आरटीाओ के आरआई हरिओम का कहना है कि इस बात का पता लगाया जा रहा है कि शहर में कितने ई रिक्शा चालक है जिनके पास डीएल है. जांच के बाद ई रिक्शा संचालको के खिलाफ अभियान चलेगा. विभाग का मानना है कि अभियान चलने से दुर्घटनाओं की संख्या में कम होगी. साथ ही यातायात व्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी. माना जा रहा है कि शहर में ई-रिक्शा की संख्या जितनी तेजी से बढ़ी है. अभी करीब 13000 ई-रिक्शा पंजीकृत है. पर इसके सापेक्ष कुल 89 ई-रिक्शा लाइसेंस जारी हुए है. आंकड़े बताते है कि महज प्रतिशत ई-रिक्शा चालकों के पास वैध ई-रिक्शा का डीएल हैं. अन्य व्यक्ति बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा संचालित कर रहे है. अब बिना डीएल व संचालन पर पांच पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा.