युवक को चलती बस से नीचे फेंकने पर परिचालक सहित तीन पर मुकदमा दर्ज

Update: 2023-05-28 13:46 GMT
हरदोई। किराए के पैसे दे कर बाकी पैसे वापस लौटाने की बात पर कंडक्टर ने सवारी को चलती बस से नीचे फेंक दिया था। जिससे उसका पैर टूट गया। इस मामले में जब पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की तो मामला सीजेएम कोर्ट पहुंचाया गया। कोर्ट के आदेश पर टड़ियावां पुलिस ने बस मालिक समेत 3 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज किया है। एसआई हरिकेश बहादुर को जांच सौंपी गई है।
बताते चलें कि साण्डी थाने के घटकना के रहने वाले राजाराम ने सीजेएम कोर्ट (चतुर्थ) में दाखिल की अर्ज़ी में कहा था कि 14 जनवरी 2019 की दोपहर बाद उसका बेटा अरविंद बस पर सवार हो कर हरदोई से टड़ियावां रोड पर सिकंदरपुर जा रहा था। उसने कंडक्टर को किराए के तौर पर सौ का नोट दिया और बाकी पैसे वापस लौटाने को कहा।आरोप है कि इसी बात पर बस कंडक्टर को 100 रूपए नकद देकर किराए के पैसे काट लेने की बात कही। आरोप है कि पैसे वापस लौटाने की बात पर बस कंडक्टर पहले तो टाल-मटोल करने लगा। फिर उसकी और अरविंद दोनों की नोंकझोक होने लगी। कंडक्टर पर आरोप है कि उसने नोंकझोंक करते हुए अरविंद को चलती बस से नीचे फेंक दिया और वहां से भाग निकला। बस से फेंके जाने से अरविंद का पैर टूट गया। उसने कंडक्टर की शिकायत करते हुए पुलिस को तहरीर दी, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई।
पुलिस अफसरों की ड्योढ़ी के चक्कर लगाए गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। थके-हारे राजाराम ने सीजेएम कोर्ट (चतुर्थ) के यहां अर्ज़ी दाखिल करते हुए अपनी बात कही। जिस पर कोर्ट ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश जारी किए। कोर्ट के आदेश के बाद टड़ियावां पुलिस ने उसी थाने के अलीनगर निवासी बस मालिक बाबू अली के अलावा अज्ञात बस कंडक्टर और ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। इस बारे में एसएचओ टड़ियावां गंगेश शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच एसआई हरिकेश बहादुर को सौंपी गई है।
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