मुरादाबाद न्यूज़: राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी समेत दो नेताओं को आचार संहिता के उल्लंघन व अन्य धाराओं के मुकदमे से राहत मिल सकती है. लोकसभा चुनाव के दौरान इमरान समेत कई लोगों के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान मुकदमा कायम हुआ था. हाईकोर्ट ने इमरान समेत दो के खिलाफ मुकदमा निरस्त करने के आदेश जारी किए है. आदेश की प्रतिलिपि स्थानीय अदालत में प्रस्तुत की गई है. अदालत इस आदेश का सत्यापन कर रही है. मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
चार साल पहले लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान प्रतापगढ़ी समेत अन्य के खिलाफ आचार संहित उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में मुकदमा कायम किया गया था. कांग्रेसियों पर चुनाव प्रचार का समय समाप्त होने के बाद जुलूस निकालने का आरोप भी लगाया गया. मामले की सुनवाई शुरु हुई तो कांग्रेस नेता रिजवान कुरैशी, फैजान समेत तमाम कोर्ट में पेश हुए. पर इस मुकदमे के खिलाफ इमरान प्रतापगढ़ी व मोहम्मद अहमद ने हाईकोर्ट की शरण ली. अधिवक्ता अरशद परवेज का कहना है कि हाईकोर्ट ने आरोपी इमरान व अहमद के खिलाफ मुकदमा निरस्त करने के आदेश दिए है. हाईकोर्ट के आदेश की मूल प्रतिलिपि स्थानीय कोर्ट में प्रस्तुत की गई है. विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल विश्नोई का कहना है कि आदेश की प्रतिलिपि मिलने पर मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सत्यापन कराया जाएगा.