सनातन संघ के अध्यक्ष पर मुकदमा, पैरोकार के खिलाफ अर्जी में कोर्ट को सौंपी रिपोर्ट
वाराणसी न्यूज़: विश्व वैदिक सनातन संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिसेन पर फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी और धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया गया है. सूरजकुंड निवासी सोहनलाल आर्य ने उनके खिलाफ तहरीर दी है. सोहनलाल ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में वादिनी लक्ष्मी सिंह के पति एवं केस के पैरोकार हैं. लक्सा पुलिस केस दर्ज कर जांच कर रही है.
तहरीर में सोहनलाल आर्य ने बताया कि जितेंद्र सिंह बिसेन ने उन्हें नोएडा में एक परिचित की बहुमंजिली इमारत में फ्लैट बिकाऊ होने की बात बताई थी. कहा था कि उन्हें सस्ता और किस्त पर फ्लैट दिला देंगे. फ्लैट बुकिंग के लिए तीन लाख रुपये मांगे. 11 नवंबर 2021 को सोहनलाल ने एक लाख रुपये आरटीजीएस किए. 9 दिसंबर 2021 को शेष दो लाख रुपये उनके खाते में ट्रांसफर किए. एक साल बाद भी फ्लैट की बुकिंग नहीं हुई. न ही रुपये लौटाए. आरोप है कि जितेंद्र सिंह बिसेन रुपये वापस मांगने पर जान से मरवाने या मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं. बता दें कि जितेंद्र सिंह बिसेन ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस की पांच वादिनियों में एक राखी सिंह के चाचा हैं.
शिवलिंग सरीखी आकृति में छेड़छाड़ की अर्जी खारिज
विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितेश सिन्हा की कोर्ट ने शिवलिंग आकृति को नुकसान पहुंचाकर हिंदू भावना भड़काने सबंधित अर्जी को पोषणीय नहीं पाते हुए रद कर दी. पिछले दिनों शिवलिंग की आकृति पर छेदकर फव्वारा बनाने के प्रयास के आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराने की गुहार लगाई गई थी.
सीजेएम कोर्ट में शृंगार गौरी केस के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन समेत दो पर केस की अर्जी पर चौक थाने से आख्या दी गई. चौक में भड़काऊ पोस्टर लगाने का हवाला दिया गया. संतोष सिंह पर केस दर्ज होने की जानकारी दी गई है. अन्य किसी आरोप में कोई केस दर्ज होने से इनकार किया गया है. अगली सुनवाई 23 को होगी.