Basti: अवैध ट्रालों को छूट, किसानों की ट्रॉली पर जुर्माना
"ट्राली का पंजीकरण विभाग में नहीं"
बस्ती: चीनी मिलों की ओर से गन्ना ढुलाई के लिए संचालित अवैध ट्रालों पर जहां परिवहन विभाग हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, वहीं किसानों की ट्राली पर ईंट, बालू लदा पाए जाने पर अधिकारी यह कहकर सीधे 50 हजार रुपये का जुर्माना ठोक दे रहे हैं कि ट्राली का पंजीकरण विभाग में नहीं है.
यह नियम सड़क पर दौड़ रहे मानक विहीन व ओवरलोडेड ट्रालों पर शायद लागू नहीं होता है. यह ट्राले राहगीरों के लिए जानलेवा भी बन रहे हैं. मुंडेरवा चीनी मिल क्षेत्र के एक गन्ना केंद्र से गन्ना लादकर आ रहे ट्रॉले की चपेट में आकर भैसा मनिकौरा ग्राम पंचायत के केवटहिया टोले की निवासी एक महिला की मौत हो गई है. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है. ट्रालों के पलटने व रेलवे क्रासिंग के हाइट गेज में ओवर हाइट ट्रालों के फंसने की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं.
चीनी मिल के परिसर में दर्जनों की संख्या में यह ट्राले देखे जा सकते हैं. परिवहन माफियाओं व प्रबंधन के गठजोड़ से संचालित इन अवैध ट्रालों पर हाथ डालने की हिम्मत परिवहन व प्रशासन के अधिकारी नहीं जुटा पा रहे हैं. जानकारों का कहना है कि एक तो यह ट्राले मानक के विपरीत बनाए जा रहे हैं, दूसरे इनका पंजीकरण विभाग में नहीं होता है. बिना टैक्स जमा किए व इंश्योरेंस के इनका इस्तेमाल गन्ना ढुलाई के लिए किया जा रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग इन दिनों चौराहों व बाजारों में घूम-घूम कर यातायात जागरूकता माह चला रहा है. इसी सिलसिले में पिछले दिनों मुंडेरवा चीनी मिल में पहुंचे एआरटीओ प्रवर्तन पंकज सिंह ने वाहन चालकों के बीच यातायात जागरूकता पर्ची का वितरण किया और उन्हें यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया. जिस समय उनका कार्यक्रम चल रहा था, चीनी मिल परिसर में उस समय दर्जनों की संख्या में ओवरलोड अवैध ट्रॉले गन्ना लादे खड़े थे.
एआरटीओ ने इन अवैध ट्रॉलों पर कार्रवाई तो बड़ी बात है, चालकों पूछताछ तक नहीं किया. जब उनसे ट्रॉलों के खिलाफ कार्रवाई के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि यह ट्रॉले उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं.
मारपीट के मामले में एक दोषी, लगा अर्थदंड
ग्राम न्यायालय हर्रैया न्यायाधिकारी अखिल कुमार की अदालत ने हर्रैया थानाक्षेत्र के एक गांव में सात वर्ष पूर्व हुए मारपीट मामले में एक आरोपी युवक को सजा सुनाई है. आरोपी पर एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है. अर्थदंड नहीं अदा करने पर पांच दिन अतिरिक्त साधारण कारावास सजा काटनी पड़ेगी. हर्रैया थाना क्षेत्र करमी पांडेय गांव निवासिनी डाली पांडेय पुत्री समयदीन ने थाने पर तहरीर देकर बताया कि 23 जुलाई 2018 को समय पांच बजे गांव अमन पांडेय पुत्र रामरतन ने उनकी छोटी बहन व परिवार को अशब्द कहने लगे. उनकी मां के मना करने पर आरोपी मारपीट कर घायल कर दिया. पुलिस ने आरोपी युवक पर मारपीट व अशब्द कहने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया. न्यायालय ने दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद आरोपी युवक को दोषी माना है. अर्थदंड से दंडित किया है.