Bareilly: पत्नी को जहरीला पदार्थ देकर कर हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद

Update: 2024-10-24 10:14 GMT
Bareilly बरेली : छह वर्ष पूर्व पत्नी को जहरीला पदार्थ देकर हत्या करने के आरोपी थाना बिशारतगंज के ग्राम निसोई निवासी अभिषेक उर्फ सनी सत्र परीक्षण में दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कुल 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं, इस केस में नामजद सास विनोद कुमारी और दो ननद रूबी व सोनी को बरी कर दिया।
सरकारी वकील सुनील कुमार पांडेय के अनुसार बदायूं के निभैरा सरवरपुर निवासी विवेक कुमार सिंह ने बरेली के थाना बिशारतगंज में तहरीर देकर बताया कि उन्होंने बहन आरती की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व अभिषेक उर्फ सनी के साथ की थी। 11 सितम्बर 2018 को शाम 6 बजे सूचना मिली कि बहन आरती की मृत्यु हो गई है। बताया कि बहन को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। दहेज की मांग करते थे।
उन्होंने बहन के पति, सास, ननद व ननदोई पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पति, सास और दो ननद के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। अदालत ने परीक्षण में पति अभिषेक को दहेज हत्या के आरोप से दोषमुक्त करते हुए जहर देकर हत्या का आरोपी पाते हुए सजा सुनाई है। मामले में शासकीय अधिवक्ता ने 10 गवाह पेश किए थे।
पति की जिम्मेदारी पत्नी के प्रति अत्यंत महत्वपूर्ण है। पति का पत्नी को भी परिवार के अन्य सदस्यों की तरह संरक्षण, सुरक्षा देने का दायित्व है, इस मामले में अभियुक्त पत्नी के प्रति अपने दायित्व का निर्वाहन नहीं कर सका है। इसलिए सजा का हकदार है
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