Bareilly: दोहना टोल के कर्मचारियों के पांच हमलावरों को आजीवन कारावास की सजा
"कोर्ट ने पांचों दोषियों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया"
बरेली: बीते छह वर्ष पूर्व भोजीपुरा के दोहना टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों से मारपीट, जानलेवा हमला व बलवा करने के चर्चित मामले में फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने पांच आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पांचों दोषियों पर ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दोहना टोल प्लाजा के प्रबंधक अमित चौहान ने थाना भोजीपुरा में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि 20 नवंबर 2019 की रात्रि करीब पौने दो बजे बहेड़ी की ओर से कार नंबर यूपी 25 सीएम 4141 आई. कार चालक और उसमें सवार युवक बेरिकेडिंग हटाने को लेकर टोलकर्मियों को गालियां देने लगे. कार चालक ने टोलकर्मी सोमपाल के ऊपर कार चढ़ा दी, जिससे वह दूर जाकर गिरा. पांचों कार सवारों ने टोलकर्मी नारायण, सुरेश, राहुल और विष्णु को लात-घूंसो व बेल्टों से जमकर पीटा. आरोपियों ने सुरेश के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया और बगैर टोल दिये भाग गए. सीसीटीवी फुटेज से प्रगतिनगर प्रेमनगर के अमित भारती, सुर्खा निवासी सनी, सुमित, विनोद मौर्य और भोजीपुरा के गांव हंसा के रजत गंगवार की शिनाख्त हुई थी. भोजीपुरा पुलिस ने पांचों आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री के साथ चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी.
टोलकर्मियों पर जानलेवा हमले के केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई. आरोप साबित करने को शासकीय अधिवक्ता दिगंबर पटेल और सौरभ तिवारी ने टोल प्रबंधक अमित चौहान, सहायक प्रबंधक पंकज और घायल टोलकर्मियों समेत आठ गवाह पेश किए. शासकीय अधिवक्ता ने सजा के बिंदु पर बहस कर दलील दी थी कि आरोपियों ने टोल के सार्वजनिक स्थान पर टोलकर्मियों पर हमला करके आवागमन बाधित कर भय का माहौल बनाया. सरकार टोलटैक्स से सड़क निर्माण कर यातायात को सुगम बनाती है. आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए. कोर्ट ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुनकर पांचों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास की कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है.
बाहुबली के रूप में प्रदर्शित करना चाहतें हैं अभियुक्त कोर्ट: फास्ट ट्रैक प्रथम रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने फैसले में लिखा है कि आरोपी खुद को बरेली जिले के बाहुबली के रूप में प्रदर्शित करना चाहते हैं. टोल कर्मियों पर जानलेवा हमला कर बलवा करने के आरोपी जिस कार पर सवार थे, सीसीटीवी फुटेज में उस कार का नंबर यूपी 25 सीएम 4141 था. यह कार नौ आपराधिक मामले की क्रिमिनल हिस्ट्री वाले प्रेमनगर थानाक्षेत्र के प्रगतिनगर निवासी अंकित भारती की थी. अंकित ने कार की नंबर प्लेट में यूपी की जगह बड़े शब्दो में उत्तर प्रदेश और अंक 4141 को इस तरीके से लिखवाया था जिससे वह ‘पापा’ लिखा दिखता था. इस तरह क्रिमिनल हिस्ट्री वाले अंकित की कार का नंबर पढ़ने में ‘उत्तर प्रदेश 25 सीएम पापा’ दिखता था. कोर्ट ने आदेश में लिखा है कि आरोपी खुद को बरेली जिले के बाहुबली के रूप में प्रदर्शित करना चाहते थे. सरकार टोलटैक्स के द्वारा राजस्व का संग्रह कर इसे जनता के विकास कार्य में लगाती है. दोषियों ने यह अपराध कर राज्य सत्ता को चुनौती दी है.