Bareilly: नाबालिग से रेप में आरोपी को दस साल कैद की सजा

दोषी पर एक लाख तीस हजार का जुर्माना भी लगाया

Update: 2024-11-16 10:06 GMT

बरेली: विशेष जज पाक्सो एक्ट प्रथम रामानंद की विशेष कोर्ट ने नाबालिग को बहलाकर ले जाकर रेप करने के दोषी मनोज गिरी को सश्रम दस साल की कैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख तीस हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना में से 75 फीसदी राशि पीड़िता को देने के भी आदेश विशेष कोर्ट ने दिये हैं.

विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि थाना भोजीपुरा में रिपोर्ट दर्ज करायी थी. आरोप था कि गांव का मनोज गिरी 21 मार्च 2014 की रात्रि खेत गई उसकी नाबालिग बेटी का तमंचा तानकर अपहरण करके ले गया. बरामद किशोरी ने कलमबंद बयान में बताया था कि मनोज गिरी उसे किच्छा और फिर रामपुर ले गया.

मनोज ने उसके साथ दुष्कर्म किया. भोजीपुरा पुलिस ने मनोज गिरी को पाक्सो एक्ट में जेल भेजा था. आरोप साबित करने को विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने पीड़िता समेत गवाह पेश किये थे.

पति और सास पर हमला करने का आरोप: इज्जतनगर के कर्मचारीनगर में महिला पर पति व सास ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. कर्मचारीनगर की आदेश ने बताया कि उसकी शादी आशुतोष तिवारी से हुई थी. आदेश के मुताबिक पति आशुतोष व सास प्रताड़ित करती हैं. आरोप है कि पति और सास ने उसके साथ मारपीट की. उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. आदेश कुमारी की तहरीर पर पति और सास के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.

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