Bareilly: किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म आरोपी को दोषी को 20 साल की कैद

Update: 2024-10-30 07:14 GMT
Bareilly  बरेली : किशोरी को बहलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी आंवला के ग्राम रेवती निवासी अफजल परीक्षण में दोषी पाया गया। स्पेशल जज पाॅक्सो एक्ट कोर्ट कुमार मयंक ने अभियुक्त को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सरकारी वकील सुभव कुमार मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना बिथरी चैनपुर में तहरीर देकर बताया कि 24 सितंबर 2020 को दोपहर लगभग 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को अफजल भगा ले गया। विवेचना में तथ्य सामने आया कि अभियुक्त ने षड़यंत्र रचकर पीड़िता को बंधक बनाकर जबरदस्ती बीयर पिलाकर नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया।
दुर्घटना मामले में चार वर्ष बाद भी क्लेम न मिलने पर डीएम को आदेश
दुर्घटना मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 26 अगस्त 2020 में विपक्षी को पीड़ित को 1 लाख 28 हजार 765 रुपये अदा करने का आदेश दिया था। चार वर्ष बीतने के बाद भी याची को मुआवजा नहीं मिल सका। इस पर एमएसीपी कोर्ट के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर वाहन चालक बिथरी चैनपुर रजऊ निवासी जगतपाल से वसूली करवाने का आदेश दिया है।
मामले में सुनवाई 4 जनवरी को होगी। थाना इज्जतनगर नगरिया कला निवासी आबिद अली को 2 मई 2016 को तेज गति, लापरवाही से बाइक चला रहे जगतपाल ने टक्कर मार दी थी जिसमें आबिद का बायां पैर टूट गया था। सिर और पसलियों में चोटें आईं थीं।
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