Banda: अदालत ने सात वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

"दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया"

Update: 2025-01-07 03:16 GMT

बांदा: जनपद में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दोषी पाए जाने पर 20 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जनवरी 2021 में आरोपित कल्लू राजपूत एक 7 वर्षीय बच्ची को टॉफी देने के बहाने बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद बच्ची के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जांच अधिकारी अर्जुन सिंह ने प्रभावी ढंग से जांच की और मार्च 2021 में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

न्यायालय ने सभी साक्ष्यों और तथ्यों का गहनता से अध्ययन करने के बाद आरोपित कल्लू राजपूत को दोषी करार देते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। इस मामले में चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। हालांकि, मुकदमें के दौरान एक आरोपित की मृत्यु हो गई और अन्य दो आरोपितों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई और प्रभावी जांच की सराहना की जा रही है। पुलिस के साथ-साथ लोक अभियोजक सुनील कुमार गुप्ता, कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी पुनीति भदौरिया और पैरोकार मुख्य आरक्षी रहीश कुमार के प्रयासों से न्याय मिल सका है।

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