बरेली। मामूली विवाद में सिपाही के बेटे की गोली मारकर हत्या का प्रयास करने के आरोपी भाजपा के महानगर उपाध्यक्ष रहे प्रदीप अग्रवाल उर्फ कल्लू की जमानत अर्जी बुधवार को हाईकोर्ट से मंजूर हो गयी। थाना सुभाषनगर में तहरीर देकर करगेना इफ्को कालोनी निवासी घायल हिमेश की मां अमरावती ने बताया था कि 19 अप्रैल को मेरा पुत्र हिमेश कुमार सिंह व भांजे प्रियांशु के साथ बाइक से मढ़ीनाथ शादी में शामिल होने जा रहे थे।
रात करीब 9ः30 बजे शांति विहार तिराहे पर पहुंचे तो एक इनोवा कार जो पुल की तरफ से आ रही थी बिना इंडीकेटर दिये शांति विहार की तरफ लापरवाही से मोड़ दी बाइक टकराते हुए बची इसका विरोध करने पर बेटे को जान से मारने की नियत से एक व्यक्ति ने हाथ पकड़े व दूसरे ने दो फायर किये जोकि पुत्र के पेट में लगे।
भांजे प्रियांशु व स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने अज्ञात दो हमलावरों के विरुद्ध हत्या का प्रयास, मारपीट की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर प्रदीप अग्रवाल को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। निचली अदालत ने अगले दिन ही 20 अप्रैल को जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं जिला जज की अदालत से भी जमानत अर्जी खारिज होने पर हाईकोर्ट में 2 जून को जमानत की गुहार लगायी थी। इस प्रकरण में कल्लू की पत्नी की ओर से भी घायल के विरुद्ध क्रास रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी।