Bahraich बहराइच । बहराइच जनपद के मोतीपुर थाना क्षेत्र निवासी किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश ( पॉक्सो एक्ट) दीपकांत मणि ने मुख्य अभियुक्त को 10 वर्ष और दूसरे को 3 वर्ष के कारावास के साथ दोनों पर 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोनों अभियुक्त सगे भाई हैं।
विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि गांव निवासी शमशाद अंसारी पुत्र आता हुसैन और हैदर अली पुत्र आता हुसैन ने अपनी मां और भाभी व मित्र पप्पू की मदद से उसकी 17 वर्षीय बेटी का अपहरण तीन फरवरी 2022 को लघुशंका जाने के दौरान कर लिया था।
पुलिस ने चार फरवरी 2022 को सभी नामजद के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू की थी। विवेचना के बाद पुलिस ने शमशाद अंसारी और हैदर अली के विरूद्ध न्यायालय पर चार्जशीट दाखिल की थी।
अपर सत्र न्यायधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ), बहराइच दीपकांत मणि ने मुकदमे की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने एवं साक्ष्यों के बयानात पर गौर करने के बाद मुख्य अभियुक्त शमशाद अंसारी को 10 वर्ष का कारावास और 70 हजार रुपए अर्थदंड जबकि हैदर अली को 3 कारावास के साथ 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायधीश ने अपने आदेश में कहा है कि दोनों द्वारा कारावास में बिताए गई अवधि को दंडादेश में समायोजित किया जाएगा। दोनों की सभी सजाएं के साथ चलेंगी।