Bahraich: बिजली बिल में छूट पाने का मौका, उत्तर प्रदेश में पंजीकरण कल से
Bahraich बहराइच: बिजली राहत योजना के लिए उपभोक्ता सोमवार से पंजीकरण कर सकते हैं. इस योजना में 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा में भारी छूट दी जा रही है. डीएम ने योजना का प्रचार-प्रसार बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें.
बिजली राहत योजना के लिए उपभोक्ता सोमवार से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इस बार योजना में भारी छूट की व्यवस्था बिजली विभाग ने की है।डीएम ने विभाग को योजना के बेहतर प्रचार को लेकर निर्देश दिए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ पा सकें। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 दिसम्बर से 28 फरवरी 2026 तक एलएमवी-1 (घरेलू) अधिकतम 2 किलोवाट भार तक तथा एलएमवी-2 (वाणिज्यिक) 1 किलोवाट भार के नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं के लिए बिल जमा में छूट प्रदान की जा रही है। इसके लिए बिजली बिल राहत योजना लागू की जा रही है.
डीएम अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि विभिन्न माध्यमों से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय. ग्रामीण अंचलों के विद्युत उपभोक्ताओं लिए गांव-गांव में मुनादी करायी जाय जिससे अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को इस योजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल सके ताकि वह बिजली बिल राहत योजना का अधिकाधिक लाभ उठा सके. जनप्रतिनिधियों तथा जिले के अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को भी योजना की जानकारी दी जाय। समस्त कलेक्शन एजेन्सीज जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, फिनटेक कम्पनियों के प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर्स/बिलिंग ऐजेन्सियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें बिजली बिल राहत योजना में प्रोत्साहन धनराशि की व्यवस्था से भलीभांति अवगत कराएं। उन्हें नेवर पेड एवं लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं की सूची भी उपलब्ध करा दी जाये.