वृंदावन Vrindavan : वेदों और संस्कृत की शिक्षा देने के लिये आर्य समाज द्वारा वर्ष 1905 में स्थापित किये गये गुरुकुल की सम्पत्ति पर भूमाफिया की नजर पड़ गई है। अवैध कब्जे की नीयत से फर्जी रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। रात में जेसीबी द्वारा कब्जे का प्रयास किया जा रहा है। विरोध करने पर धमकी दी जा रही है। अब इस मामले में एसएसपी से शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। गांव राजपुर के पास स्थित गुरुकुल के प्रधानाचार्य हरिशरण आर्य ने शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि इस्माइल शाह पुत्र बाबू शाह, असलम शाह पुत्र कमरूशाह, यूनुस पुत्र इसहाक, राजेश शाह पुत्र इस्लाम आदि निवासी मोहल्ला व्यापारियान, थाना राया, पुत्र नबाव बेग निवासी गली अहेरियान, डीग गेट, वीरेंद्र शर्मा पुत्र मुंशीलाल निवासी शहजाद बेग गुरुनानक नगर, जैतून शाह ने गुरुकुल की छह Hectare of Land हेक्टेअर भूमि का फर्जी इकरारनामा 18 मार्च 2024 को गिरीश कुमार अग्रवाल पुत्र श्रीनिवास, नीलमा अग्रवाल पत्नी गिरीश निवासी तिवारी का बाड़ा, धौली प्याऊ, मथुरा, महेश शर्मा पुत्र मुंशीलाल निवासी इनकम टैक्स ऑफिस के पास, सौंख रोड, यूनुस पुत्र भूरा निवासी कसाई पाड़ा, मनोहरपुरा के पक्ष में 60 लाख रुपयों में कर दिया है। जबकि उक्त खसरा नम्बर राजस्व अभिलेखों में गुरुकुल के नाम दर्ज हैं। छह और नौ जून को ये लोग रात में आकर नापतोल करने लगे, विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। कहने लगे कि दो करोड़ रुपए दो वरना हम कब्ज़ा कर लेंगे। कोतवाली में दर्ज कराई एफआईआर में प्रधानाचार्य ने कहा है कि कुछ समय पूर्व तहसील और नगरनिगम प्रशासन ने पुलिसबल के साथ गुरुकुल की संपत्ति का चिह्नांकन करते हुए बॉउंड्रीवाल निर्माण का कार्य कराया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना कर रही है।