खुदकुशी कांड में मुख्य आरोपित आशू दिवाकर को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिली
अग्रिम जमानत
कानपूर: किसान बाबू सिंह के खुदकुशी कांड में मुख्य आरोपित बाल संरक्षण आयोग के सदस्य डा. प्रियरंजन आशू दिवाकर को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है. कोर्ट ने राज्य सरकार और वादी मुकदमा के वकीलों को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने आशू दिवाकर की अग्रिम जमानत पर सीनियर एडवोकेट अनूप त्रिवेदी के तर्कों को सुनकर दिया है.
9 सितम्बर 2023 को चकेरी गांव निवासी किसान बाबू सिंह यादव ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या की थी. 10 सितम्बर 2023 को पत्नी बिटान देवी ने आशू दिवाकर, मधुर पण्डेय, शिवम सिंह चौहान, राहुल जैन, जितेन्द्र यादव व बबलू यादव के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाना समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी. आशू दिवाकर की पत्नी की तरफ से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई थी.
कोर्ट ने आदेश में क्या कहा: 50 हजार के दो जमानत बांड संग आशू की अग्रिम जमानत मंजूर है. इस मामले को 4 अप्रैल 2024 को सूचीबद्ध करें. आशू दिवाकर की आवश्यकता पड़ने पर वह खुद को पुलिस अधिकारी के सामने पूछताछ के लिए उपलब्ध कराएगा. केस से जुड़े किसी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा. न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा. अपना पासपोर्ट एसएसपी व एसपी के यहां जमा करेगा. जांच अधिकारी अग्रिम जमानत रद कराने के लिए कोर्ट में आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा.