पीएफ जमा न करने पर अरेस्ट वारंट जारी

Update: 2023-05-19 11:30 GMT

आगरा न्यूज़: भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय, आगरा ने चौधरी बिल्डर्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है. कर्मचारियों का पीएफ जमा न करने पर बार-बार नोटिस दिए गए, जिसके बाद अब क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय ने चौधरी बिल्डर्स के राम अवतार सिंह की गिरफ्तारी के लिए अरेस्ट वारंट सीपी-26 जारी कर पुलिस कमिश्नर को भेज दिया है. बिल्डर पर 14.03 लाख रुपये भविष्य निधि कार्यालय के बकाया है.

सहायक भविष्य निधि आयुक्त संदीप कुमार ने चौधरी बिल्डर्स को कर्मचारियों का भविष्य निधि जमा करने के लिए नोटिस भेजे, पर उनका जवाब नहीं दिया गया. बिल्डर के खाते में भी वसूली की रकम लायक पैसे नहीं मिले. शास्त्रत्त्ीनगर निवासी बिल्डर राम अवतार सिंह पर 13.93 लाख रुपये का बकाया था, जिस पर 10 हजार रुपये रिकवरी फीस मिलाकर कुल 14.03 लाख रुपये जमा करने को कहा गया. भविष्य निधि की रकम जमा न करने पर अब अरेस्ट वारंट सीपी-26 जारी किया गया है.

बेहद सख्त है कानून, पालन न करने पर बुरे फंसेंगे

भविष्य निधि अधिनियम की धारा 7 ए, 14 बी, तथा 14 के तहत बेहद सख्त प्रावधान हैं. भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 405/406/409 में कार्रवाई की जा सकती है. सहायक भविष्य निधि आयुक्त संदीप कुमार ने संस्थानों से कहा है कि जो जानबूझकर कर्मचारियों को सदस्य नहीं बना रहे हैं, उनके खिलाफ अधिनियम के साथ आईपीसी की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. क्षेत्रीय कार्यालय आगरा द्वारा 20 हजार दावों को हर माह निपटाया जा रहा है. पीएफ निकालने के लिए सही पैरा में आवेदन करें. अगर एक संस्थान छोड़कर दूसरे संस्थान में नियुक्त हुए हैं तो सबसे पहले प्रपत्र 13 के जरिए राशि को ट्रांसफर करा लें.

कई संस्थानों द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि की रकम समय पर जमा नहीं की जा रही है. ऐसी शिकायतें भी हैं कि संस्थान अपने सभी पात्र कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं कर रहे. ऐसे सभी संस्थानों की जांच कराकर उनके खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की जा रही है.

संदीप कुमार, सहायक भविष्य निधि आयुक्त

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