ग्रेटर नोएडा। 11 साल की बच्ची से गैंगरेप करने पर दो सगे भाइयों प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। दोनों दोषियों पर 50-50 हजार रुपए अर्थदंड लगाया गया है। यह धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि खोड़ा थाने में 5 सितंबर 2022 को गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ था।
बच्ची के पिता के मुताबिक जिस मकान में वे रहते थे, उसी मकान में तीसरे फ्लोर पर दो सगे भाई किराए पर रहते थे। बच्ची के मां-बाप काम पर गए थे। पीछे से दोनों भाइयों ने उनकी मासूम बेटी से दुष्कर्म किया और डराया कि अगर इस बारे में किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। बच्ची डर के मारे आठ महीने तक चुप रही। अब सितंबर 2023 महीने में बच्ची के पेट में दर्द हुआ। मां जब उसे महिला रोग विशेषज्ञ के पास लेकर पहुंची तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह दी।
अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में पता चला कि बच्ची 8 महीने की गर्भवती है। ये बात पता चलते ही बच्ची के परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने 5 सितंबर 2022 को दोनों भाइयों प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार उर्फ कल्लू के खिलाफ गैंगरेप की एफआईआर कराई। इधर, 5 अक्टूबर 2022 को बच्ची ने एक पुत्र को जन्म दिया। हालांकि, परिजनों ने बच्ची को ये बताया कि उसका पथरी का ऑपरेशन हो रहा है और फिर उन्होंने इस बच्चे को अपनाने से भी इनकार कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने नवजात बच्चे को अनाथालय भेज दिया।
पुलिस ने 5 सितंबर को ही आरोपी दोनों भाइयों प्रदीप और दिलीप को गिरफ्तार कर 6 सितंबर को जेल भेज दिया। एक महीने के भीतर ही पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। कुल 15 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने 21 जनवरी 2023 को दोनों भाइयों को दोषी सिद्ध करार दिया था। सोमवार को सजा पर सुनवाई हुई। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश हर्षवर्धन ने दोनों दोषियों प्रदीप कुमार और दिलीप कुमार उर्फ कल्लू को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।