बरेली न्यूज़: ट्यूलिप टॉवर के निदेशक और एलायंस बिल्डर्स के डायरेक्टर अमनदीप सिंह के पार्टनर सर्वजीत सिंह बख्शी उर्फ बिट्टू बख्शी की जमानत अर्जी निचली अदालत ने खारिज कर दी. अब आरोपी के अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है. कोर्ट ने पुलिस से आख्या तलब कर सुनवाई को तारीख नियत की है.
नगरिया परीक्षित निवासी खुर्शीद खान ने थाना भोजीपुरा में 20 जनवरी को एफआईआर दर्ज करायी थी. आरोप था कि आलमगिरीगंज के जयप्रकाश उर्फ जगदीश ने 31 दिसंबर 2010 को अपनी बिलवा की जमीन का बैनामा मंजू गंगवार और अंजू गंगवार को किया था. मगर आलोक नाम के व्यक्ति ने खुद को जमीन मालिक जयप्रकाश का बेटा बताकर सर्वजीत सिंह बख्शी की कंपनी को बैनामा करा दिया. आलोक ने जयप्रकाश को मृत बताया था. इस पर पूर्व में जयप्रकाश ने आलोक के खिलाफ वर्ष 2011 में एफआईआर दर्ज करायी थी. अंजू और मंजू गंगवार ने बिलवा की इसी जमीन का इकरारनामा खुर्शीद खान के हक में किया था. मगर जब वह निर्माण कराने पहुंचे तो हमला कर 50 लाख की रंगदारी मांगी गई. इसके बाद खुर्शीद आलम ने सर्वजीत सिंह बख्शी और मोहन सिंह समेत आठ-दस आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी. इस मामले में विवेचना कर रहे थाना नवाबगंज के एसएसआई ने सर्वजीत सिंह बख्शी को जेल भेजा था. सर्वजीत की जमानत अर्जी निचली कोर्ट ने खारिज कर दी. अब उसके अधिवक्ता ने जिला जज की कोर्ट में जमानत अर्जी दायर की है, जिस पर सुनवाई होगी.
ट्यूलिप टावर में सामने आई सर्वजीत की पार्टनरशिप
वहीं दूसरी ओर सर्वजीत बख्शी की मुश्किलें भी बढ़ने लगी हैं. जांच में सामने आया है कि वह ट्यूलिप इंफ्राटावर्स प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक है. इसमें भूमाफिया गैंग के लीडर रमनदीप और उसके भाई अमनदीप की पार्टनरशिप है. पुलिस का कहना है कि, भूमाफिया अमनदीप सिंह सर्वजीत बख्शी के साथ ट्यूलिप इंफ्राटावर्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल है. इसके अलावा तीन अन्य कंपनियों ऑलिव इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीमनधारा कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड और ओक इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी वह निदेशक है. पुलिस इन कंपनियों से जुड़े पार्टनरों का डाटा जुटाकर उनसे पूछताछ की तैयारी में है. वहीं, इज्जतनगर पुलिस डॉ. पंकज अग्रवाल की ओर से दर्ज कराए मुकदमे में उसके बेटे इशान सिंह बख्शी, मैनेजर अंशु गुप्ता और अवनीश व मुश्ताक की तलाश में जुटी है.