Allahabad: चौकीदार के बेटे का अपहरण और हत्या करने के तीन आरोपितों को सत्र न्यायालय ने उम्रकैद एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है. न्यायालय ने इन तीनों को अपहरण करने, हत्या करने एवं साक्ष्य नष्ट करने के आरोप का भी दोषी पाया और इन तीनों आरोप में अलग-अलग सजा से दंडित किया