इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अटाला हिंसा के आरोपी जावेद को सशर्त जमानत दी

आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया

Update: 2024-04-01 07:51 GMT

इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा के बयान के बाद 10 जून 22 को प्रदर्शन के दौरान अटाला में हुई हिंसा के आरोपी जावेद अहमद उर्फ जावेद पंप की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है. यह आदेश न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने दिया है. जावेद पंप के खिलाफ प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में आईपीसी की धारा 147/427 व सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम की धारा 3/5 के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सौरभ शुक्ल ने एफआईआर दर्ज कराई थी. हिंसा और पत्थरबाजी से प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड की संपत्तियों को नुकसान हुआ था. एफआईआर में हिंसा और पत्थरबाजी से छह लाख 25 हजार रुपये के नुकसान की बात कही गई. देवरिया जेल में बंद जावेद पंप की ओर से जमानत के समर्थन में कहा गया कि दो सह अभियुक्तों आतिफ अहमद व इलियास की हाईकोर्ट से जमानत मंजूर हो चुकी है इसलिए उसे भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा किया जाए.

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