इलाहाबाद HC ने ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वेक्षण की अनुमति दी
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी।
लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ज्ञानवापी समिति द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यह निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था कि क्या मस्जिद एक मंदिर पर बनाई गई थी।
वाराणसी जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई को जारी किया गया था और इसेअंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने चुनौती दी थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर ने दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद 27 जुलाई को समिति की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।