Allahabad: अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्तों को जमानत देने से इनकार किया
इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले के आरोपी और उससे जुड़े अन्य सह अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि आपराधिक इतिहास को देखते हुए हम यह नहीं मान सकते कि याची भविष्य में जमानत पर रहने पर कोई अपराध नहीं करेगा. न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने यह टिप्पणी करते हुए अनुपम शुक्ला उर्फ अनुपमा त्रिपाठी को जमानत देने से इनकार कर दिया.
प्रयागराज के सिविल लाइंस थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर याची पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई. आवेदक ने जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की. याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि अनुपम शुक्ला को झूठे आरोपों में फंसाया गया है. यह मामला दुर्भावना पूर्ण है. सभी मुकदमे व्यक्तिगत रंजिश में दर्ज कराए हैं.
अलग-अलग हादसों में तीन लोगों की मौत: लीलापुर झूंसी मार्ग और बांदा हाईवे पर शंकरगढ़ में की शाम दो हादसों में तीन लोगों की मौत हो गई.
झूंसी थाने के नारायदास पुरवा निवासी मन्ना यादव के 32 वर्षीय बेटे मुकेश दो भाइयों में बड़ा था. दोनों भाई ऑटो चलाते हैं. की शाम सवारी छोड़ कर मुकेश घर लौट रहा था. वह कमल्दीपुर गांव के सामने पहुंचा था कि बाइक से टक्कर हो गई. हादसे में ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया. चालक मुकेश उसी में फंस गया. लोगों ने उसे निकाला लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. उधर, प्रयागराज-बांदा हाईवे पर शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के गाढ़ा कटरा पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन बाइक सवार युवकों को कुचल दिया. एक की मौके पर मौत हो गई जबकि दूसरे की एसआरएन अस्पताल पहुंचने पर मौत हो गई. 17 वर्षीय उमाशंकर साकेत पुत्र भगवान दीन निवासी हड़ही थाना शंकरगढ़ अपने गांव के ही 20 वर्षीय संदीप पुत्र रघुनाथ साकेत के साथ बाइक से गाढ़ा कटरा की ओर जा रहा था. पेट्रोल पंप के पास वाहन कुचलते हुए निकल गया.