अलीगढ उच्च न्यायालय इगलास व निरीक्षक मदाराक को नोटिस
निरीक्षक मदाराक को नोटिस
उत्तरप्रदेश : हाइकोर्ट ने अलीगढ़ के सीओ इगलास व इंस्पेक्टर मडराक को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस मडराक कस्बे में एक नीलाम सम्पत्ति की फिर से नीलामी करने के मामले में जारी हुआ है. दोनों को नौ अक्टूबर को तलब किया गया है. वहीं हाइकोर्ट के आदेश के क्रम में स्थानीय न्यायालय में दोनों को नोटिस तामील कराये गये.
गांव मडराक में गाटा संख्या 53 ए पर कई सौ वर्गगज भूखंड की सरकारी बकाये पर नीलामी वर्ष कई दशक पूर्व हुई थी. जिसे नीलामी में मानिक चौक की मीनाक्षी गुप्ता ने खरीद लिया. तब से वे उस पर काबिज हैं और विद्यालय संचालित है. इसके बाद इसी भूखंड पर यूपीएफसी ने अपना बकाया बताते हुए नीलामी की प्रक्रिया कर दी. इसके खिलाफ मीनाक्षी गुप्ता पक्ष हाईकोर्ट गया और इस तर्क के साथ स्थगनादेश ले आया कि पहली नीलामी में उन्होंने इस भूखंड को खरीद लिया. अब उसी भूखंड की फिर से कोई दूसरा विभाग कैसे नीलामी कर सकता है. उस विभाग को अपना बकाया वसूलना है तो सीधे पार्टी से वसूले. वर्ष 1990 से स्थगनादेश जारी है. बावजूद इसके यूपीएफसी ने इसी भूखंड की फिर से नीलामी कर दी और इस बार नीलामी में किशन कुमार नामक पक्ष ने इसी भूखंड को खरीद लिया. इस नीलामी के खिलाफ मीनाक्षी गुप्ता पक्ष ने तमाम प्रयास करते हुए मुकदमे के लिए जगह जगह प्रयास किए. लेकिन कहीं भी राहत नहीं मिली.
नौ अक्टूबर को तलब किया
पिछले दिनों तत्कालीन इंस्पेक्टर बालेंद्र सिंह व मौजूदा सीओ इगलास कृष्ण गोपाल सिंह के समक्ष विषय रखा गया. लेकिन इन्होंने भी सुनवाई नहीं की. इस पर मीनाक्षी गुप्ता पक्ष ने स्थगनादेश के विपरीत फिर से नीलामी व मुकदमा दर्ज न करने संबंधी अर्जी दायर की. जिस पर हाईकोर्ट ने सीओ व इंस्पेक्टर को नाम से नोटिस जारी किए हैं और नौ अक्तूबर को तलब किया है. हाईकोर्ट के आदेश मिलने पर स्थानीय अदालत ने उन्हें तामील कराने के लिए एसएसपी को लिखा है.