Aligarh: पिता पुत्र को जानलेवा हमले में सात साल कैद की सजा

फैक्ट्री संचालक पर किया था जानलेवा हमला

Update: 2024-07-14 06:57 GMT

अलीगढ़: एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने क्वार्सी थाना क्षेत्र में फैक्ट्री संचालक पर हुए जानलेवा हमले में पिता-पुत्र को षी करार दिया है. नों को सात-सात साल की सजा सुनाई है.

एडीजीसी जेपी राजपूत के अनुसार यह घटना सितंबर 2016 को हुई थी. मामले में क्वार्सी क्षेत्र के सुरेंद्र नगर निवासी आरती देवी ने तहरीर देकर कहा था कि उनकी फैक्ट्री चंपा विहार कालोनी के पास बेगमबाग में है. वह अपने पति के साथ फैक्ट्री पर थीं. इसी दौरान काली पल्सरों पर सवार गौरव गोयल अपने पिता सुरेश गोयल व अन्य के साथ आया, जिसने हेलमेट पहना था. ये लोग फैक्ट्री के पास चौराहे पर परचून की दुकान पर आए और कहा कि आज तेरे कर्ज को चुकता कर देंगे. गालीगलौज करने लगे. इसका विरोध करने पर आरोपियों ने पुष्पेंद्र पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं. गोली पुष्पेंद्र के कंधे व पेट में लगी. बाद में उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. जांच में पता चला कि लेनदेन के विवाद में गौरव, सुरेश के अलावा गौरव के भाई निक्की इस घटना में शामिल थे. इसके बाद तीनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. फरवरी 2020 को निक्की की मौत हो गई. अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर गौरव व सुरेश को षी करार दिया है. नों को सात-सात साल की सजा सुनाई.

किशोरी के साथ निकाह कर छोड़ा,आत्मदाह की धमकी: रोरावर थाना क्षेत्र की किशोरी को निकाह के बाद प्रेमी ने छोड़ दिया. पीड़िता ने थाना पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. किशोरी ने न्याय न मिलने पर आत्मदाह की धमकी दी है. किशोरी के प्रेम संबंध इलाके के ही युवक से हो गए. बीते 17 मई को उसे प्रेमी बहला-फुसला कर ले गया. गांव के प्रधान ने जबरन उसके साथ निकाह करा दिया फिर उसे जमालपुर ले जाया गया . आरोप है कि इसके बाद वह फरीदाबाद उसके साथ रही. किशोरी के परिजनों ने प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया.

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