Aligarh: मंदिर में शादी के बाद युवती को उसके घर वापस भेजा

सात फेरे लेकर मोबाइल नंबर कर दिया ब्लैक लिस्ट

Update: 2024-11-25 08:27 GMT

अलीगढ़: रिश्तेदार ने प्रेम जाल में फंसाया. मिलने के लिए होटल में बुलाया. दुराचार किया. युवती मुकदमा लिखाने जा रही थी. उसके साथ मंदिर में शादी रचाई. शादी के बाद युवती को उसके घर भेज दिया. परिजनों की सहमति से शादी का वादा किया. युवती शादी का इंतजार करती थी. आरोपित बारात लेकर दूसरी जगह चला गया. दूसरी युवती से शादी रचा ली. पुलिस आयुक्त के आदेश पर लोहामंडी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है.

युवती लोहामंडी क्षेत्र की निवासी है. बीए की छात्रा है. पुलिस को बताया कि फतेहपुरसीकरी निवासी रिश्तेदार अनिल कुमार ने डेढ़ साल पहले उसे जाल में फंसाया. उससे फोन पर बात करने लगा. करीब पांच माह पूर्व उसे बहाने से सिकंदरा-बोदला रोड पर एक होटल में ले गया. वहां उसके साथ दुराचार किया. वह बुरी तरह घबरा गई. मुकदमा लिखाना चाहती थी. आरोपित ने कहा कि शादी के बाद भी तो संबंध बनते. वह तो उससे प्यार करता है. शादी करना चाहता है. वह मुकदमा नहीं लिखा दे इसलिए आरोपित ने आठ को बिचपुरी स्थित आर्य समाज मंदिर में उससे शादी रचाई. दो दिन बाद शादी का रजिस्ट्रेशन कराया. आरोपित ने उसे घर भेज दिया. कहा कि उसके घरवाले तैयार हो गए हैं. समाज के बातें नहीं बनाएं इसलिए 12 को उनकी शादी रीति रिवाज से कराएंगे. वह तैयारी शुरू कर दी. युवती दुल्हन बनने की तैयारी में जुटी थी. आरोपित बारात लेकर नहीं आया. उसका नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिया. युवती परेशान हो गई. जानकारी की तो पता चला कि आरोपित तो बारात लेकर राजस्थान गया था. दूसरी युवती से शादी रचा ली है. पीड़िता पहले जगदीशपुरा थाने गई थी. वहां से उसे फतेहपुरसीकरी थाने जाने को कहा गया. पीड़िता परेशान हो गई. पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड से मिली. उनके निर्देश पर लोहामंडी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है.

किशोरी अगवा करने पर 10 वर्ष की कैद: विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सोनिका चौधरी ने 11 साल पुराने किशोरी के अपहरण के मामले में आरोपी जितेन्द्र सिंह को दोषी पाया. अदालत ने दोषी को 10 साल के कारावास और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. अभियोजन से एडीजीसी सुभाष गिरी और विशेष लोक अभियोजक विजय किशन लवानियां ने तर्क दिए.

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