Agra: माथुर फार्म हाउस पर काटे गए पेड़ों के मामले में 17 लाख जुर्माना लगाने की सिफारिश

"सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकरण में सुनवाई होगी"

Update: 2024-12-28 08:05 GMT

आगरा: माथुर फार्म हाउस में काटे गए पेड़ों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष समिति ने शिकंजा कस दिया है. कोर्ट को पेश की रिपोर्ट में उन्होंने 17 पेड़ के एवज में 17 लाख रुपये जुर्माने सहित 340 पेड़ लगाने का खर्चा और जमीन उपलब्ध कराने की सिफारिश की है. इसके साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी तय की है कि डूब क्षेत्र की उक्त भूमि में किसी प्रकार का निर्माण नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में को इस प्रकरण में सुनवाई होगी.

विगत छह को सुप्रीम कोर्ट की शीर्ष समिति के सदस्य चंद्र प्रकाश गोयल और डॉ. जेआर भट्ट माथुर फार्म हाउस में काटे गए पेड़ों की जांच के लिए आगरा आए थे. उन्होंने माथुर फार्म हाउस का निरीक्षण किया था. सदस्यों को तहसीलदार से प्राप्त खतौनी में जमीन आकाश माथुर, आशीष माथुर पुत्र स्व. प्रकाश माथुर के नाम दर्ज मिली थी. निरीक्षण में सदस्यों को मौके पर डॉ. प्रेम सिंह बघेल मिला, जिसने खुद को ऑनर का खास मिलने वाला बताया. अब्दुल सलाम उर्फ पप्पू ने खुद को केयर टेकर और संदीप शर्मा ने ऑनर से पारिवारिक संबंध बताए. तीनों ने बताया कि यहां लॉन गार्डन बनाने का कार्य चल रहा है. सदस्यों ने तीनों लोगों के लिखित में बयान दर्ज किए थे. बयानों में तीनों ने स्वीकारा था कि फार्म के अंदर गलती से पेड़ कटे हैं. वहीं, डीएफओ आदर्श कुमार की रिपोर्ट के अनुसार फार्म हाउस में नीम, नींबू, पुत्रजीवा, जामुन, फाइकस बेंजामिना, शहतूत, मोलश्री, एल्स्ट्रोनिया, कठसागौन, कनकचंपा, मौसमी, किन्नू के 17 पेड़ काटे गए थे, जो 31 साल पुराने थे.

Tags:    

Similar News

-->