Agra: आयकर विभाग की विवाद से विश्वास स्कीम 2024 पर परिचर्चा आयोजित की गई

Update: 2025-01-01 05:25 GMT

आगरा: नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स की जीवनी मंडी स्थित परिसर में आयकर विभाग की विवाद से विश्वास स्कीम 2024 पर परिचर्चा आयोजित की गई. अनिल वर्मा ने इस योजना के उद्देश्य, आवेदन करने की प्रक्रिया, इसमें निपटाए जाने वाले मामलों का प्रकार आदि की जानकारी दी. दीपेंद्र मोहन ने योजना के तकनीकी पक्ष को समझाया. अकसर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दिए.

अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने कहा कि इस योजना को लाने को संस्था द्वारा पहल की गयी थी. सुझावों पर सरकार निति निर्धारण के समय संज्ञान लेती है. यह बड़ी उपलब्धि है कि चैंबर की मांग पर यह योजना पूरे देश में लागू की गई है. इससे करदाता और विभागीय अधिकारियों का महत्वपूर्ण समय बचेगा. साथ ही लंबित वादों के निपटान होने से कारोबारियों को काफी राहत मिल जाएगी. इससे कारोबारियों को मानसिक तनाव से मुक्त हो सकेंगे. वह अपनी ऊर्जा को विवादों की बजाए कारोबार में लगाएंगे.

आयकर विशेषज्ञ सीए दीपेंद्र मोहन ने बताया कि यह स्कीम बहुत ज्यादा फायदेमंद है. इसमें ऐसे कुछ बिंदुओं को शामिल किया गया है, जिनसे वास्तविक रूप से करदाताओं को विधिक परेशानियों से निजात मिल जाएगी. उन्होंने इस स्कीम के इन बिंदुओं पर चर्चा की.

● जिन करदाताओं का 22 जुलाई से पहले अपील का निस्तारण हो गया है. उच्च अपील समय के अंदर दाखिल कर दी है. वो भी इस स्कीम के पात्र होंगे.

● इस स्कीम में आने वालों को टैक्स पर बनने वाली ब्याज और जुर्माने पर पूरी तरह से छूट मिलेगी. इस स्कीम में सर्च वाले करदाता को बाहर रखा गया है.

● जिन करदाताओं के लंबे समय से विभाग के साथ विवाद चल रहा है, उनके लिए यह स्कीम वरदान है. क्योंकि इसमें उनको सिर्फ टैक्स भर देना तय है.

● केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर के जिन मामलों में इंकम का एडजस्टमेंट हुआ है, देरी से पीएफ-ईएसआई जमा आदि, उनके लिए यह स्कीम वरदान बनने जा रही है.

● जिन करदाताओं का स्रोत पर कर कटौती मामलों का डिफॉल्ट है, उनके केस में अपील फाइल की जा चुकी है, उनके लिए भी ब्याज का बड़ा फायदा मिलेगा.

● टीडीएस के मामलों में जहां डिफॉल्ट हुआ है और इस स्कीम में समय से देय टैक्स जमा कर दिया गया है, उनके विरुद्ध विभाग अभियोजन नहीं चलाएगा.

आगरा

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