एडीजे कोर्ट ने लखनऊ के तिल वाली मस्जिद से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज की
लखनऊ (उत्तर प्रदेश) (एएनआई): अपर जिला न्यायाधीश प्रथम न्यायालय ने गुरुवार को लखनऊ में तिल वाली मस्जिद से जुड़े मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी.
अदालत ने यह भी माना कि मामला सुनवाई के योग्य है।
हिंदू पक्ष ने दावा किया था कि यह मस्जिद नहीं बल्कि 'लक्ष्मण टीला' है और अदालत के समक्ष याचिका दायर की थी। मामले को सुनवाई के लिए रखा जाना है।
हिंदू महासभा ने मस्जिद को लेकर सवाल उठाए थे।
हिंदू पक्ष की याचिका के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की थी कि यह मामला पूजा स्थल अधिनियम, 1991 के तहत सुनवाई के योग्य नहीं है.
कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए माना कि यह मामला सुनवाई योग्य है. (एएनआई)