युवती की गला रेत हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2023-04-18 12:45 GMT
अयोध्या। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अदालत ने महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी युवती की हसिए से गला काट हुई हत्या के मामले में 200 दिनों में सुनवाई पूरी कर ली। हत्या में दोष सिद्ध होने के चलते न्यायाधीश यशपाल ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की 75 फीसदी राशि पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया है। हालांकि अदालत में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप साबित नहीं हो सका।
बताया गया कि महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी युवती अपने घर से थोड़ी दूर खेत में बाबा की ओर से काट कर रखे गए चरी को लाने गई थी। आरोप है कि इसी दौरान वहां पर मौजूद एक युवक ने युवती के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और विरोध करने पर हसिए से वार कर उसका गला काट दिया था। पीड़िता ने कागज पर लिखकर आरोपी की पहचान बताई थी।
उपचार के दौरान युवती की मौत हो गई थी। जिसको लेकर संगठनों ने रोडजाम कर प्रदर्शन किया था। प्रकरण में परिवार की ओर से 4 अगस्त 2022 को महाराजगंज थाने में अपराध संख्या 297 / 2022 अंतर्गत धारा 376अ, 302 आईपीसी के तहत शत्रुघन यादव के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस की ओर से आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद फास्ट ट्रैक प्रथम की अदालत मामले का विचारण कर रही थी।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पाण्डेय ने बताया कि पीड़िता ने वाट्सएप पर आरोपी के फोटो की पहचान की थी और कागज पर लिखकर उसका नाम बताया था। इलाज के दौरान 7 अगस्त 2022 को पीड़िता की मेडिकल कॉलेज लखनऊ में मौत हो गई थी।
मामले में स्थानीय स्तर आक्रोश और विरोध के चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मुकदमे का निस्तारण फास्ट ट्रेक कोर्ट से कराने का निर्देश दिया था। एफटीसी कोर्ट ने लगभग 200 दिन के भीतर विचारण पूरा कर न्यायाधीश यशपाल ने आरोपी शत्रुघ्न यादव पर मंगलवार को हत्या का दोष सिद्ध पाया और बुधवार को आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
Tags:    

Similar News

-->