Varanasi वाराणसी : किशोर को बहला-फुसलाकर ले जाकर गंगा में डुबाकर मारने के मामले में अशर्फी नगर, मंडुवाडीह निवासी धीरज कुमार और मड़ाव, रोहनिया निवासी दीपक कुमार के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की अदालत ने अशर्फी नगर की माला देवी के प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया है कि भेलूपुर थानाध्यक्ष केस दर्ज कर विवेचना करें। माला देवी ने बताया कि उनके पति कमला प्रसाद बीएलडब्ल्यू सूर्य सरोवर में आईसक्रीम का स्टॉल लगाते हैं। वहां उनका हाथ बंटाने के लिए उनका 15 साल का पुत्र हिमांशु भी जाता था। धीरज और दीपक अक्सर उसकी दुकान पर मुफ्त में आइसक्रीम खाते थे।
पैसे मांगने पर पुत्र को मारने-पीटने और जान से मारने की धमकी देते थे। 18 मई 2025 को धीरज और दीपक बाइक से उनके घर आए। दोनों पुत्र को बात करने के बहाने बुलाकर गली में ले गए और कुछ देर में आकर उससे मिलने की बात कहकर चले गए। उसी दिन दोपहर में सूचना मिली कि बेटे हिमांशु की तुलसी घाट पर डूबने से मौत हो गई है। उन्हें शंका है कि रंजिश के चलते धीरज और दीपक ने उसकी हत्या की है।