हत्या में एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा

Update: 2022-10-15 18:15 GMT
शामली जनपद के गांव मुल्लापुर में वर्ष 1999 में हुए हत्याकांड में एक अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अन्य दस आरोपियों को कोर्ट ने तीन-तीन वर्ष की सजा व 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 1999 शामली जनपद के थाना थानाभवन के गांव मुल्लापुर में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपियों ने एक राय होकर राजकुमार के परिवार को रास्ते में घेरकर हमला कर दिया था। आरोपी पक्ष ने छतों से चढ़कर फायरिंग की थी। फायरिंग में राजकुमार के भाई लोकेश की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य लोग घायल हो गए। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 के न्यायाधीश अशोक कुमार की कोर्ट में हुई। एडीजीसी जोगेन्द्र गोयल ने बताया कि कोर्ट ने अभियुक्त सुभाष निवासी मुल्लापुर को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि अभियुक्त कदम सिंह, भवानी, मिंटू, सतेन्द्र, कुवंरपाल, सजय उर्फ बीरा, बिजेन्द्र, सुशील, माया व अजय निवासीगण मुल्लापुर को 3 वर्ष की सजा व प्रत्येक को 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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