बस्ती में गिरफ़्तारी के आरोप में एक नाबालिग अपराधी, मौत की पूर्व संध्या पर हुआ खुलासा

मौत की पूर्व संध्या पर हुआ खुलासा

Update: 2023-09-26 05:59 GMT
उत्तरप्रदेश :रुधौली गैंगरेप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों में से एक को पुलिस ने नाबालिग माना है. कोर्ट में पेश कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. रुधौली नगर क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म से व्यथित पत्नी ने पति संग जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी थी. इस मामले में नया मोड़ तब आया जब मृत दंपति के बेटे ने मोबाइल से रिकॉर्ड किया गया वीडियो क्लिप पुलिस को दिया. वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. गैंगरेप और सदमें में जहर खाकर जान देने की सूचना पर एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी लाव-लश्कर के साथ रुधौली जा पहुंचे. उनके साथ रुधौली सर्किल की सीओ प्रीति खरवार सहित अन्य पुलिस के अधिकारी थे. एसपी ने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए फौरन एफआईआर और आरोपियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया. इसके बाद रुधौली पुलिस एक्शन मोड में आ गई. चंद घंटे में दोनों आरोपियों को उठा लिया गया. मामले में एसपी गोपालकृष्ण चौधरी ने बताया कि दंपति के मौत के मामले में आत्महत्या के प्रेरित करने व गैंगरेप का केस दर्ज कर रुधौली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है. इसमें एक आरोपी नाबालिग (17 वर्ष) पाया गया है. दूसरा आरोपी त्रिलोकी (40) का है.
मृत्यु पूर्व बयान को माना गया अहम साक्ष्य पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रीती खरवार ने बताया कि मृत दंपति के मोबाइल में मिले वीडियो बयान का इस मामले सबसे अहम सबूत माना गया है. इसी के आधार पर पुलिस की विवेचना आगे बढ़ेगी.
मृत्युकालिक बयान माना जाता है अंतिम सच वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय ने बताया कि जब व्यक्ति का अंतिम समय बिल्कुल निकट होता है. तो ऐसा माना जाता है कि इसे अंतिम समय में वह व्यक्ति अपने मुंह में झूठ लेकर नहीं मरता है. हर व्यक्ति सच कहकर मृत्यु को प्राप्त होता है. मृत्युकालिक कथन को यह माना गया है कि यह अंतिम सत्य है.
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