आयकर विभाग के डेप्युटी कमिशनर को 7 दिन का कारावास, 25 हजार जुर्माना

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Update: 2022-12-18 09:44 GMT
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर हरीश गिडवानी को अवमानना के मामले में 7 दिन की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अफसर पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर अफसर को एक अतिरिक्त दिन जेल में बिताना होगा। कोर्ट ने अधिकारी को आदेश दिया है कि वह 22 दिसंबर को दोपहर तीन बजे कोर्ट के सीनियर रजिस्ट्रार के सामने पेश हों, जहां से उन्हें जेल भेजा जाएगा। यह आदेश जस्टिस इरशाद अली की बेंच ने प्रशांत चंद्रा की ओर से दाखिल एक अवमानना याचिका पर दिया।
याची का कहना था कि उसे लखनऊ में इनकम टैक्ट विभाग ने साल 2011-12 के लिए करीब 52 लाख रुपये का मूल्यांकन नेाटिस भेज दिया था, जबकि उन्होंने अपना आयकर दिल्ली से भरा था। उनकी याचिका पर हाई कोर्ट ने 31 मार्च 2015 को नेाटिस और अन्य आदेश रद कर दिए थे। याची का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद इनकम टैक्ट विभाग की वेबसाइट पर बकाया नोटिस सात महीने तक चलता रहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि केस में गिडवानी ने अदालत के आदेश के बावजूद याची को परेशान करने की नीयत से बकाया नोटिस वेब साइट से नहीं हटाया। इस मामले में केवल जुर्माना ही काफी नहीं है बल्कि अवमानाकारी गिडवानी को जेल भेजने से ही न्याय की पूर्ति होगी।
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