यूपी में एक दशक पुरानी हत्या के मामले में 5 आरोपी को उम्रकैद की सजा
मुजफ्फरनगर की एक एससी-एसटी अदालत ने 2011 में ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक एससी-एसटी अदालत ने 2011 में ग्राम प्रधान की हत्या के मामले में पांच लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र के बहावाड़ी गांव के मुखिया विजेंद्र सिंह की 25 जनवरी, 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हमले में योगेश सिंह नाम का एक व्यक्ति भी घायल हो गया था।
आठ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिनमें से तीन को बाद में सबूतों के अभाव में छोड़ दिया गया था। एक देवेंद्र सिंह द्वारा मामले में पुलिस शिकायत दर्ज करने के बाद फुगाना पुलिस स्टेशन में आईपीसी की 302 सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। विशेष वकील यशपाल सिंह ने कहा कि विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा सुनाई। सभी पांच दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया।