बालिका से छेड़छाड़ में 4 साल की कैद व दस हजार का लगा जुर्माना

Update: 2023-03-01 09:37 GMT
अमरोहा। लड़की से छेड़छाड़ में न्यायालय ने दोषी को चार साल कैद और दस हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई। थाना अमरोहा देहात के मोहल्ला बदवाला निवासी व्यक्ति ने 27 सितंबर 2018 को थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया था।
जिसमें कहा कि मैं व पत्नी कुसुम सैनी अंदर कमरे में बैठे थे, जबकि बाहर बैठक में उसकी लड़की उम्र करीब नौ वर्ष बैठक का बाहरी गेट बंद करने गई थी, तो उनके मकान के सामने रहने वाले वीरेंद्र उर्फ वीरू लड़की के साथ छेड़खानी की थी।
पुलिस ने इस मामले में तहरीर के आधार पर पोक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया था। विवेचक ने विवेचना करने के उपरांत पर्याप्त सबूत पाते हुए पोक्सो न्यायलय में आरोपपत्र दाखिल किया। बहस को सुनकर 27 फरवरी 2023 को वीरेंद्र उर्फ़ वीरू को उसके अपराध के लिए दोषसिद्ध किया। 28 फरवरी को अदालत ने अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ़ वीरू को चार वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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