दहेज हत्या के मामले में 3 को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

Update: 2023-04-18 07:41 GMT
यहां की एक अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में पीड़िता के पति समेत तीन लोगों को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों में से प्रत्येक पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वकील त्रिभुवन नाथ यादव ने बताया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रोजी (20) को जहर देकर मारने के आरोप में इमरान, कुर्बान अली और शहनाज को सजा सुनाई।
पीड़िता की मां ने 2015 में अपनी पुलिस शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी को उसके पति इमरान, ससुर कुर्बान अली और सास शहनाज ने जहर देकर मार डाला।
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