अलीगढ़ न्यूज़: एडीजे विशेष पॉक्सो तृतीय वीरेंद्र नाथ पांडेय की अदालत से हरदुआगंज क्षेत्र में किशोरी संग दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद और 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी संजय शर्मा व लव बंसल ने बताया कि 15 साल की किशोरी ने हरदुआगंज थाने में 17 अक्टूबर 2019 को मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि गांव का योगेंद्र उसके साथ पांच माह में छह बार दुष्कर्म कर चुका है. घटना वाले दिन वह अपने गांव के नल पर कपड़े धो रही थी. तभी आरोपी उसे अपने घर में बुलाने को इशारा कर रहा था. वहां से गुजर रहे मामा व भाई ने उसे इशारा करते हुए देख लिया. उन्हें देख योगेंद्र मौके से भाग गया. परिवार वालों ने पूछताछ की तो उसने बताया कि छह माह पहले एक दिन खेत से लौट रही थी. आरोपी ने उसे अपने पास बुलाकर डराते धमकाते हुए दुष्कर्म किया. मामले में कोर्ट ने योगेंद्र को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी पाते हुए 20 साल की कैद व 22 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माना राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं
हमले के तीन दोषियों को पांच-पांच साल कैद
लोधा क्षेत्र में युवक पर हमले के तीन दोषियों को एडीजे-10 प्रदीप कुमार राम की अदालत से पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि 6 मई 2012 का घटनाक्रम है. मुकदमा दर्ज कराने वाले प्रेम सिंह निवासी अमरपुर कोंडला का आरोप है कि उनका बेटा टिंकू गांव के बाहर खेतों में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था. इसी दौरान शौच को जाते समय उसे हमलावरों ने घेरकर खींच लिया और बेरहमी से पीटा. इस मामले में गांव के रमेश, भूरा, उसके भाई वीरपाल, गांव के ही कमल सिंह, कालीचरण, गोपाल को नामजद किया. पुलिस ने रमेश, भूरा व वीरपाल पर चार्जशीट दाखिल की. कोर्ट ने तीनों को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर हमले का दोषी पाते हुए पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है.