31 अगस्त तक मिलेगी हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की राहत

Update: 2023-06-29 16:22 GMT

लखनऊ |  नगर निगम की ओर से भवन स्वामियों को बड़ी राहत दी गई है। यह राहत हाउस टैक्स में राहत से जुड़ी हुई है। कार्यकारिणी की बैठक में हुई फैसले के बाद अब निगम प्रशासन की ओर से वर्तमान हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की राहत दी जाएगी और वो भी 31 जुलाई के स्थान पर 31 अगस्त तक। अगर इसके बाद भी भवन स्वामियों की ओर से टैक्स जमा नहीं कराया जाता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

जीआईएस सर्वे के बाद राजधानी में छह लाख से अधिक भवन स्वामी सामने आए हैैं। इनमें से करीब एक लाख से अधिक भवन स्वामी ऐसे हैैं, जिनका टैक्स असेसमेंट तक नहीं हुआ है। निगम प्रशासन का प्रयास यही है कि इन सभी भवन स्वामियों को असेसमेंट के बाद टैक्स के दायरे में लाया जाए। जिससे ये भवन स्वामी नियमित रूप से अपना हाउस टैक्स जमा कर सकें।

वर्तमान समय की बात करें तो सिर्फ साढ़े तीन लाख भवन स्वामी ही टैक्स जमा करते हैैं, जबकि दो लाख से अधिक भवन स्वामी टैक्स जमा करने में बैकफुट पर रहते हैैं। जबकि एक लाख के करीब नए भवन स्वामी सामने आए हैैं। निगम प्रशासन का प्रयास यही है कि तीन लाख के अतिरिक्त जितने भी भवन स्वामी हैैं, वो समय से अपना हाउस टैक्स जमा करें।

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