मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम लागू

Update: 2022-12-22 08:49 GMT

लखनऊ न्यूज़: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 को लागू कर दिया गया. इसके लागू हो जाने से अग्निशमन व आपात सेवा के उपायों को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रसारित मॉडल फायर एंड इमरजेंसी सर्विस बिल- 2019 के प्रावधानों को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने के संबंध में 'फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज अधिनियम-2022' को स्वीकृति प्रदान की गई है. नए अधिनियम में संसाधनों की बढ़ोत्तरी के लिए फायर टैक्स का भी प्रावधान किया गया है. इसकी दरें तय करने के लिए अलग से नियमावली तैयार की जानी है. इसी तरह बड़े और व्यावसायिक भवनों में फायर सेफ्टी आफिसर भी की नियुक्ति की जानी है.

हाजिरी एप को कोर्ट ने सही कहा राठौर

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सहकारिता विभाग में लागू किए जा रहे कार्मिकों की हाजिरी के एप 'अटेंडेंस एंड ट्रैकिंग' को सही ठहराया है. ऐप के खिलाफ कर्मचारी परिषद द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि इस ऐप में कोई विधिक बाधा नहीं है.

सहकारी ग्राम विकास बैंक के एमडी आरके कुलश्रेष्ठ ने बताया कि इस एप का उपयोग दैनिक उपस्थिति, कार्मिकों का क्षेत्र भ्रमण, किसानों से संपर्क, ऋण प्रार्थना पत्र को एकत्र करना, देयों की वसूली आदि में है.

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