अपनी पत्नियों की हत्या के लिए दो व्यक्तियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
त्रिपुरा : त्रिपुरा में जिला और सत्र न्यायाधीशों की अदालत ने अपनी पत्नियों की हत्या के लिए दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। त्रिपुरा पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि 27 फरवरी को एल.डी. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खोवाई जिले की अदालत ने, खोवाई पुलिस स्टेशन के पूरब सोनाटाला के आरोपी व्यक्ति मनोजीत सूत्रधर को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
"मामले का तथ्य यह है कि 12 अप्रैल 2017 की सुबह लगभग 0810 बजे आरोपी मनोजीत सुरधर ने दहेज की मांग पर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि खोवाई पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एसआई बिद्या देबबर्मा ने मामले की गहन जांच की। मामला और आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जो बाद में दोषसिद्धि में समाप्त हुआ", प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है
वहीं कल ही एक और मामले पर. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तरी जिला, धर्मनगर की अदालत ने उत्तरी जिला अंतर्गत लालजुरी के स्वप्न नाथ (24) नामक आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराया और अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
जबकि उसकी मां को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय दंड भुगतना होगा और आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत दंडनीय 03 साल के लिए कठोर कारावास भुगतना होगा।
मामले का तथ्य यह है कि 29 दिसंबर 2018 को देर रात एक आरोपी स्वपन नाथ ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। यहां यह बताना प्रासंगिक होगा कि कंचनपुर पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी एसआई मृणाल पॉल ने मामले की गहन जांच की और आरोप प्रस्तुत किया। शीट जो बाद में दोषसिद्धि में समाप्त हो गई", प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया।