Tripura News: हाईकोर्ट ने दो ड्रग तस्करों के परिवारों को सामुदायिक सेवा करने को कहा
अगरतला AGARTALA: अगरतला एक महत्वपूर्ण फैसले में, Tripura High Court grants bail to two accused drug smugglers त्रिपुरा हाईकोर्ट ने दो आरोपी ड्रग तस्करों के परिवारों को सजा के तौर पर नशा विरोधी अभियान चलाने का आदेश दिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत हिरासत में लिए गए दोनों की जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। मंगलवार को जारी किए गए जस्टिस अरिंदम लोध के निर्देश भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानूनों की भावना को दर्शाते हैं, जिसमें सामुदायिक सेवा को सजा के तौर पर पेश किया गया है।
78 दिनों तक हिरासत में रहने और जांच अधिकारी द्वारा आंशिक आरोपपत्र दाखिल करने के बावजूद, जस्टिस लोध ने गंदाचेरा पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य अपराध में उनकी संलिप्तता का हवाला देते हुए जिबनजॉय त्रिपुरा और सेलेनजॉय त्रिपुरा को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी धलाई जिले के गंदाचेरा के रहने वाले हैं। जस्टिस लोध ने त्रिपुरा में अवैध ड्रग जब्ती और गिरफ्तारी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य तस्करी के लिए प्रवेश द्वार और सुरक्षित गलियारा बन गया है। अदालत के निर्देश के अनुसार, अभियुक्तों के माता-पिता और परिवार के सदस्यों को अपने गांवों और क्षेत्रों में अवैध दवाओं के उपयोग, उपभोग और व्यापार के खिलाफ एक महीने तक अभियान चलाना होगा।