अगरतला : त्रिपुरा की खोवई जिला अदालत ने बुधवार को पांच वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई.
न्यायिक मजिस्ट्रेट शंकरी दास की अदालत ने दोषी काली कुमार त्रिपुरा (35) को 22 फरवरी, 2021 को किए गए सबसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई।
मिली जानकारी के अनुसार घटना खोवाई जिले के तेलियामुरा थाना क्षेत्र के दुस्की गांव की है. शुरुआत में, नाबालिग लड़की गांव से गायब थी और उसके परिवार ने 26 फरवरी को लापता होने के कुछ दिनों बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में एक लापता डायरी दर्ज कराई थी।
पुलिस ने मामले में आरोपी काली कुमार त्रिपुरा को एक संदिग्ध के रूप में उठाया और पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। हालाँकि त्रिपुरा ने इस मामले से किसी भी तरह के संबंध से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस त्रिपुरा के खिलाफ और सबूत इकट्ठा करने में सफल रही तो उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
उसने पुलिस को सूचना दी कि उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। बाद में शव को पास के जंगल में एक पेड़ से बांधकर बरामद किया गया।
तदनुसार, पुलिस ने काली कुमार त्रिपुरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (ए), (बी), 302, 301 और पोक्सो अधिनियम की धारा छह के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने मामले की सुनवाई शुरू करने के लिए 25 मार्च 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी। एसआई बिद्वेश्वरी सिन्हा ने मामले में जांच अधिकारी की जिम्मेदारी का निर्वहन किया।
कोर्ट ने 35 गवाहों के बयान दर्ज किए और ऑटोप्सी और फोरेंसिक रिपोर्ट सहित सभी सबूतों के आधार पर कोर्ट ने काली कुमार त्रिपुरा उर्फ अभिजीत को दोषी करार दिया।
न्यायिक दंडाधिकारी शंकरी दास ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में मौत की सजा की मांग की जाती है और दोषी को वही सजा दी जा रही है.