त्रिपुरा : खोवाई में नाबालिग लड़की की हत्या, यौन उत्पीड़न के आरोप में व्यक्ति को मौत की सजा

Update: 2022-07-01 08:59 GMT

अगरतला: त्रिपुरा की एक खोवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश अदालत ने बुधवार को कालीकुमार त्रिपुरा उर्फ ​​अभिजीत के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति को पांच साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न और हत्या में शामिल होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई।

5 फरवरी, 2021 को खोवाई जिले के तेलियामुरा के दुशकी इलाके से एक पांच साल की बच्ची लापता हो गई थी। लड़की के पिता बिकाश देबबर्मा ने 26 फरवरी को तेलियामुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच कर रहे पुलिस अधिकारी बिश्वेश्वर सिन्हा ने मामले के सिलसिले में कालीकुमार त्रिपुरा उर्फ ​​अभिजीत को गिरफ्तार किया।

पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार किए गए कालीकुमार ने स्वीकार किया कि बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के बाद शव को दफना दिया गया था. उसके कबूलनामे में पुलिस ने 27 फरवरी को बच्ची का शव बरामद किया था.

जांच के बाद, जांच अधिकारी ने 26 अक्टूबर, 2021 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376AB, 302, 201 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट ने मामले से जुड़े सबूत इकट्ठा करने के बाद बुधवार को अंतिम घोषणा की।

खोवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरी दास ने कालीकुमार त्रिपुरा को एक नाबालिग लड़की से बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया और उसे मौत की सजा सुनाई। त्रिपुरा पुलिस की ओर से सहायक लोक अभियोजक (एपीपी) अजीत सरकार ने मामले का प्रतिनिधित्व किया। अदालत के फैसले पर मृतक के परिवार ने संतोष जताया है.

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