त्रिपुरा: उच्च न्यायालय ने त्रिपुरा सरकार से 10 लाख रुपये मुआवजा देने को कहा

Update: 2022-06-23 07:25 GMT

अगरतला: त्रिपुरा के उच्च न्यायालय ने बुधवार को राज्य सरकार को दिवंगत जमाल हुसैन के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिनकी कथित तौर पर पुलिस लॉक-अप के अंदर मौत हो गई थी, और कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। हिरासत में हुई किसी भी मौत के बारे में

वकील पुरुषोत्तम रॉय बर्मन ने कहा कि हुसैन की कथित तौर पर पुलिस लॉकअप के अंदर अमानवीय यातना के कारण मौत हो गई।

मृतक जमाल हुसैन के परिवार की ओर से याचिका दायर करने वाले बर्मन ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति एसजी चट्टोपाध्याय की उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार पुलिस हिरासत में मारे गए व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी जिम्मेदारी की अवहेलना नहीं कर सकती है।

उन्होंने कहा कि हुसैन 14 जून को एक पुलिस लॉक-अप के अंदर मृत पाए गए थे। उनकी मृत्यु से एक दिन पहले, उन्हें सिपाहीजाला जिले के सोनामुरा में उनके आवास से पुलिस ने उठाया था।

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"घर से गिरफ्तार किए जाने के दौरान उसे पुलिस ने बेरहमी से पीटा। बाद में उसे एक बार फिर पुलिस लॉकअप में प्रताड़ित किया गया। अगली सुबह, परिवार के सदस्यों को पुलिस ने सूचित किया कि उनकी मृत्यु कार्डियक अरेस्ट से हुई है। पुलिस की दलील झूठी साबित हुई क्योंकि जमाल हुसैन की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसे गंभीर चोटें आई थीं, खासकर शरीर के निचले हिस्से पर, "बर्मन ने कहा।

बर्मन ने कहा, "हुसैन का भविष्य उज्ज्वल था। वह दुबई में काम करता था और 22 जून को उसे वापस लौटना था, लेकिन इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उसकी जान ले ली। उसके परिवार के सदस्यों ने हत्या के आरोप में दो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है।

बर्मन ने आगे कहा कि सोनमुरा जिला अदालत ने जमाल हुसैन के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर मामले पर विचार नहीं किया और पुलिस के पक्ष में एफआरटी दे दी। उन्होंने कहा, "हम पुलिस के खिलाफ भी उच्च न्यायालय में एक अलग मामला दर्ज कर रहे हैं।"

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