त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नियम

त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार

Update: 2022-11-23 11:23 GMT
त्रिपुरा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। एक मंत्री ने इसकी जानकारी दी।
राज्य के शिक्षा मंत्री रतनलाल नाथ ने मीडिया को बताया कि संशोधित नियमों के तहत स्कूल प्रबंधन समिति स्कूलों में भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशक की सहमति से त्रिपुरा शिक्षक भर्ती बोर्ड जैसी कमेटी का गठन करेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती हर हाल में सरकारी स्कूलों के लिए तय छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुरुप होनी चाहिए।
उन्होंने कहा, स्कूलों का सर्वोत्तम प्रबंधन कैसे हो, इस विषय पर मेरी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के अधिकारियों के साथ बैठक थी। बैठक में ज्यादातर लोगों ने इन स्कूलों के लिए बने पुराने नियमों में संशोधन करने का सुझाव दिया था। राज्य के 43 सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 26,409 छात्र और 1426 शिक्षक हैं।
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