Tripura: चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत 14 दिसंबर को होगी निर्धारित

Update: 2024-12-16 16:49 GMT
Agartala अगरतला: त्रिपुरा में इस साल की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार, 14 दिसंबर को आयोजित की जाएगी, जिसका लक्ष्य कुल 18,054 मामलों का समाधान करना है। त्रिपुरा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव झुमा दत्ता चौधरी ने घोषणा की कि लोक अदालत त्रिपुरा उच्च न्यायालय के साथ-साथ सभी जिला और उप-मंडल न्यायालय परिसरों में आयोजित की जाएगी, भले ही यह तारीख सार्वजनिक अवकाश पर हो।इस आयोजन के लिए कुल 45 पीठों का गठन किया गया है, जो विभिन्न प्रकार के कानूनी विवादों को संभालेंगी। इनमें 332 मोटर दुर्घटना मुआवज़ा मामले, 3,557 बैंक ऋण चुकौती मामले, एमबी अधिनियम, टीपी अधिनियम, टीजी अधिनियम और आबकारी अधिनियम जैसे विभिन्न अधिनियमों के तहत 13,130 मुआवज़ा योग्य आपराधिक विवाद, 127 वैवाहिक विवाद, 186 चेक बाउंस मामले, 44 क्रेता हित मामले, 3 रोजगार-संबंधी मामले और 13 सिविल मामले शामिल हैं।
त्रिपुरा उच्च न्यायालय में एक विशेष पीठ 25 मामलों को संबोधित करेगी, जबकि अगरतला न्यायालय परिसर में सबसे अधिक संख्या में पीठें होंगी, जिनकी कुल संख्या 10 होगी।9 अगस्त से सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए, जिससे उन्हें पूर्व-सुलह या निपटान प्रक्रियाओं में शामिल होने का अवसर मिला।पक्षकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और उप-विभाग विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालयों के माध्यम से इन सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं।इसके अतिरिक्त, पैरा-लीगल स्वयंसेवकों की एक टीम लोक अदालत के दौरान निपटान प्रक्रियाओं को समझने और नेविगेट करने में उपस्थित लोगों की सहायता करेगी।इस पहल से लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी आने तथा सौहार्दपूर्ण विवाद समाधान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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