त्रिपुरा में अंधी नाबालिग से बलात्कार के दोषी को उम्रकैद की सजा
नाबालिग से बलात्कार
अगरतला, त्रिपुरा के खोवाई जिले की एक विशेष POCSO अदालत ने गुरुवार को एक व्यक्ति को विशेष रूप से विकलांग नाबालिग पीड़िता के साथ तीन महीने की अवधि के लिए कई बार बलात्कार करने का दोषी ठहराया। परिणामस्वरूप दोषी को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा दी गई। दोषी पर 60,000 रुपये का नकद जुर्माना भी लगाया गया.
उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 12 फरवरी, 2019 को खोवाई पुलिस स्टेशन को एक सुजीत तांती (27) के खिलाफ एक लिखित शिकायत मिली, जिसने शिकायतकर्ता की अंधी नाबालिग बेटी के साथ तीन महीने तक कई मौकों पर कथित तौर पर बलात्कार किया था। तांती के खिलाफ एफआईआर में यह भी कहा गया है कि उसने पीड़िता को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और मामले पर चुप रहने के लिए जान से मारने की धमकी भी दी थी।
पीड़िता के गर्भवती होने का पता चलने पर उसके परिजनों को उस पर हुए बर्बर अत्याचार के बारे में पता चल सका। वह बार-बार बीमार पड़ने लगी जिसके कारण उसके परिवार के सदस्यों को उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। कुछ जांचों के बाद डॉक्टरों ने परिजनों को बताया कि वह गर्भवती है।
बाद में पीड़िता ने परिजनों के सामने आपबीती सुनाई. तदनुसार, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3), 506 और POCSO अधिनियम की धारा छह के तहत एक विशिष्ट मामला दर्ज किया। पुलिस ने गहन जांच के बाद 28 सितंबर 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अभिजीत भट्टाचार्य ने कहा कि 20 गवाहों के बयानों की जांच करने के बाद, विशेष POCSO अदालत ने तांती को आईपीसी की धारा 376 और POCSO की धारा चार के तहत दोषी ठहराया।